केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ा विकल्प दिया है। अगर आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनी थी और अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में वापस लौटना चाहते हैं, तो आपके पास 30 सितंबर 2025 तक का समय है। वित्त मंत्रालय ने साफ़ कर दिया है कि यह मौका वन-टाइम और वन-वे होगा — यानी एक बार NPS में आने के बाद आप दोबारा UPS में नहीं जा पाएंगे।
UPS से NPS में स्विच करने की मुख्य बातें
यह सुविधा केवल एक बार मिलेगी।
स्विच का विकल्प आपको रिटायरमेंट से कम से कम 1 साल पहले चुनना होगा।
अगर आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने वाले हैं, तो कम से कम 3 महीने पहले यह विकल्प चुनना होगा।
जिन कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
जो कर्मचारी NPS में ही रहना चाहते हैं, वे 30 सितंबर 2025 के बाद UPS का विकल्प नहीं चुन पाएंगे।
UPS स्कीम की खास बातें
UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है।
इसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
3 साल या उससे अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
10 से 25 साल तक की सेवा करने वालों के लिए पेंशन राशि सेवा के वर्षों के अनुपात में तय होगी।
डेडलाइन याद रखें
NPS से UPS चुनने या UPS से NPS में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। इस तारीख के बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा।