22 सितंबर से लागू होंगे नए GST नियम: सस्ता होगा बाजार, LPG सिलेंडर पर क्या है असर?

GST काउंसिल ने कई बड़े फैसले लिए, घरेलू और कॉमर्शियल LPG सिलेंडर पर दरें बरकरार, FMCG से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक कई सामान होंगे सस्ते

हाल ही में हुई GST काउंसिल की बैठक के बाद उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। इन बदलावों को लेकर आम जनता और कारोबारी दोनों ही उत्साहित हैं।

सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या LPG सिलेंडर सस्ता होगा या नहीं

घरेलू सिलेंडर पर फिलहाल 5% जीएसटी लागू है, और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

कॉमर्शियल LPG सिलेंडर पर 18% जीएसटी पहले से लागू है और यह आगे भी जारी रहेगा।

यानी कि LPG की कीमतों पर GST बदलाव का सीधा असर नहीं पड़ेगा।

लेकिन बाकी सामानों पर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत जरूर मिलने वाली है।

GST काउंसिल के बड़े फैसले

अब केवल दो कर स्लैब रहेंगे – 5% और 18%

12% और 28% वाले स्लैब खत्म किए गए

रोज़मर्रा की ज़रूरत के खाद्य पदार्थ, FMCG प्रोडक्ट्स, स्वास्थ्य व शिक्षा सामग्री, कृषि उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बीमा और ऑटोमोबाइल पर कर घटाया गया

त्योहारी सीजन से पहले आम जनता को राहत का तोहफा मिला

असर क्या होगा

नई दरों से बाज़ार में कई सामान सस्ते होंगे, जिससे महंगाई में कमी की उम्मीद है। हालांकि LPG सिलेंडर पर फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन बाकी चीज़ें सस्ती होने से घरेलू बजट पर असर कम होगा।

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