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Old Pension Scheme: कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर आई बड़ी अपडेट

 

 

 

Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना समाचार की इस जानकारी में आज हम पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जानने जा रहे हैं भारत सरकार और विभिन्न राज्यों में उपलब्ध राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना से संबंधित कई महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए हैं, जिनमें कई तरह के अपडेट शामिल हैं कर्मचारियों के लिए बदलाव किये गये हैं।

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जिससे कर्मचारियों को लाभ मिल सके।  वर्तमान समय में ऐसे कई नागरिक हैं जिन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन मिल रही है और कई नागरिक ऐसे हैं जिन्हें नई पेंशन योजना के तहत पेंशन मिल रही है।  कुछ दिन पहले विभिन्न राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लेकर खबर आई थी।

जिसमें महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की भी घोषणा की।  आइए जानते हैं पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी पूरी खबर।

कई कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन दी जाए क्योंकि पुरानी पेंशन योजना नई पेंशन योजना की तुलना में कर्मचारियों को बेहतर लाभ प्रदान करती है।  कर्मचारियों की मांग के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ

देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना का लाभ केवल कुछ कर्मचारियों को ही दिया जाएगा।  जी हां, पुरानी पेंशन योजना का लाभ सभी कर्मचारियों को न देकर केवल कुछ कर्मचारियों को ही दिया जाएगा।

पुरानी पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से महाराष्ट्र राज्य के 26000 राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था लेकिन उन्हें इस अवधि के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिला था। 

ओपीएस को 2005 में बंद कर दिया गया था जिसके कारण उस समय के बाद के सभी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत लाभ मिलता है।

नवंबर 2005 से राज्य के अधीन सेवा में आने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 9.5 लाख है, जिन्हें पहले से ही पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जा रही है।  पुरानी पेंशन योजना में अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मासिक पेंशन दी जाती थी 

अब सरकार के इस फैसले से 26000 और कर्मचारी इस योजना का लाभ समय पर उठा सकेंगे  वे भी पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा करके पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं।

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