PM मोदी पर भी हों सकता है मानहानि का केस, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी ने किया पलटवार

CONGRESS सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी ने PM मोदी के खिलाफ मानहानि का केस करने को लेकर बात कही किया ट्वीट। ट्वीट में टाइप किया की ‘इस क्लासलेस अहंकारी ने मुझे भरी राज्यसभा में शूर्पणखा कहा था। मैं उसके खिलाफ मानहानि का केस करुंग। अब देखेंगे कि अदालत कितनी तेजी से एक्शन लेती है।

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पूर्व केंद्रीय मंत्री का यह बयान तब आया है, जब 2019 के मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा व जुर्माना लगाए 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में सांसदों को सदन में बोलने पर कुछ विशेष अधिकार दिए गए, इ सांसद को सदन में भाषण, किसी बयान या किए गए काम के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट दी गई है। उदाहरण के लिए सदन में दिए गए बयान के लिए मानहानि का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। 

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अगर रेणुका चौधरी चाहे तो भी पीएम मोदी के खिलाफ मानहानि का केस नहीं कर सकतीं।

7 फरवरी 2018 में राष्ट्रपति के भाषण में प्रस्ताव पर PM मोदी अपना पक्ष रख रहे थे। मोदी जब राज्यसभा में आधार स्कीम पर बोल रहे थे, तब रेणुका चौधरी काफी तेज आवाज में हंसने लगीं। इस बीच तत्कालीन सभापति वेंकैया नायडू ने उन्हें टोका। इस पर PM मोदी ने तंज कसते हुए कहा ‘सभापति जी आपसे मेरी विनती है की रेणुका जी को कुछ मत बोलिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का सौभाग्य आज मिला है।’

यह विवाद उस वक्त बढ़ गया। जब किरेन रिजिजू ने PM के साथ शूर्पणखा का वीडियो शेयर किया था, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा आपत्ति जताते हुए माफी की मांग की थी। 

पीएम मोदी की कंपेयर रावण से करने वाले  खड़गे के बयान को समर्थन करते हुए रेणुका ने पूछा था- जब PM मोदी ने संसद में मेरी तुलना शूर्पणखा से की थी, तब मीडिया कहां थी?  

दोषी मिले जाने के बाद ‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ the पीपुल्स act 1951’ की धारा 8 से तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो जायेगी राहुल 

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