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PM Awas Yojana के लिए ये आवेदक हैं पात्र, जानिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

PM Awas Yojana : आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसे रहने के लिए पक्का घर मिल जाए। अभी भी बहुत से लोग झोपड़ियों में रहते हैं। सरकार ने इस समस्या को पहचाना और इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना काफी पहले शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सरकार उन गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अपना घर बनाने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए  https://pmaymis.gov.in/ पर जाना होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना देश के उन सभी गरीब परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है जो अभी भी झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। यह परियोजना लाखों ग्रामीण और शहरी निवासियों के लिए अपने पक्के घर के सपने को पूरा कर रही है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिनका वेतन बहुत कम है, अपना घर बनाने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपना पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आज भी लाखों लोगों का पक्का घर बनाने का सपना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यह योजना सपने को हकीकत में बदलने के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीण हो या शहरी, लोगों को समान रूप से लाभ हो रहा है।

योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • आपको बेहद कम ब्याज दर पर 20 साल तक का लोन मिलता है।
  • आप जो लोन लेते हैं उस पर केवल 6.50% ब्याज देना पड़ता है।
  • विकलांग व्यक्तियों या वरिष्ठ नागरिकों जैसे कुछ समूहों को बहुत कम ब्याज दरों पर लोन मिलता है।
  • मैदानी इलाकों में रहने वाले पात्र नागरिकों को ₹120000 तक की सहायता प्रदान की जाती है।
  • पहाड़ी इलाकों में रहने वाले नागरिकों को 130,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • घर में शौचालय बनवाने के लिए ₹12000 तक की अतिरिक्त सहायता दी जाती है।

आवेदककर्ता के लिए पात्रता

भारत के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
आवेदक के पास कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
आवेदक की वार्षिक आय ₹3,00,000 से ₹6 लाख के बीच होनी चाहिए।
आवेदक का नाम राशन कार्ड या बीपीएल सूची में हो तो बेहतर होगा।
आवेदक के पास अपना वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए।

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