PM Kisan : करोड़ों किसानों के लिए अपडेट जल्द खाते में आएंगे 2000-2000 जुलाई में इस दिन जारी हो सकती है 14वीं किस्त इन्हें नहीं मिलेगा लाभ!
योजना के नियमों के अनुसार, पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच जारी की जाती है और दूसरी अगस्त और नवंबर के बीच भेजी जाती है, और तीसरी किस्त का भुगतान दिसंबर और मार्च के बीच किया जाता है। यह पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है, इसलिए 14वीं किस्त जुलाई के पहले दूसरे सप्ताह में कभी भी जारी होने की संभावना है।
पीएम किसान 14वीं किस्त अपडेट: पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाले लाखों किसानों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है। योजना की 14वीं किस्त सावन महीने में कभी भी जारी हो सकती है. हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14वीं किस्त अगले हफ्ते तक किसानों के खाते में जारी हो सकती है. 15 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं. हालाँकि, अंतिम तारीख के बारे में सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
जुलाई के दौरान किसी भी समय किश्तें माफ की जा सकती हैं
दरअसल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान यज्ञ) केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. योजना के नियमों के अनुसार, पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच जारी की जाती है और दूसरी अगस्त और नवंबर के बीच भेजी जाती है, और तीसरी किस्त का भुगतान दिसंबर और मार्च के बीच किया जाता है। यह पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए 14वीं किस्त जुलाई के पहले दूसरे सप्ताह में कभी भी जारी की जा सकती है। इससे पहले योजना की 13वीं किस्त 27 फरवरी 2023 को जारी की गई थी।
eKYC के साथ ये दस्तावेज जरूरी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक e-KYC नहीं कराया है तो आपको अगली किस्त देने से इनकार किया जा सकता है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक खाता होना अनिवार्य है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र और जमीन का सत्यापन आवश्यक है। इनमें से किसी भी दस्तावेज के अभाव में किसान को प्रधानमंत्री किसान योजना से वंचित किया जा सकता है। साथ ही आवेदन करते समय कोई भी जानकारी भरने में हुई छोटी सी गलती आपको 14वीं किस्त से वंचित कर सकती है।
इन किसानों को लाभ नहीं मिलेगा
सभी संस्थागत भूमि धारकों को इस योजना के लाभ से वंचित किया जाएगा.
जिन किसान परिवारों के एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों के होंगे वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। वह इससे पहले संवैधानिक पद पर हैं या थे.
पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री, राज्यसभा/राज्य विधानमंडल/लोकसभा/राज्य विधान परिषद के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के साथ-साथ स्थानीय निकायों के तहत संलग्न कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के नियमित कर्मचारी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) (वर्ग को छोड़कर सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी) /ग्रुप डी कर्मचारी)
सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं 10000 या उससे अधिक।
पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट भी प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
वे व्यक्ति भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया है।