मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपराध बढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस आयुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शहर में एक नया आदेश जारी किया है, जिससे विभिन्न आवासीय आवासों के मकान मालिकों और प्रबंधकों के लिए किरायेदारों, पेइंग गेस्ट, नौकरों और अस्थायी निवासियों के बारे में जानकारी प्रदान करना अनिवार्य हो गया है।
यह आदेश अगले दो महीने तक लागू रहेगा और इसके तहत प्राप्त जानकारी को एक निश्चित अवधि के भीतर संबंधित पुलिस स्टेशन या मध्य प्रदेश पुलिस नागरिक पोर्टल पर जमा करना अनिवार्य है। आदेश का पालन नहीं करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मकान मालिकों को किरायेदारों और पेइंग गेस्ट की जानकारी एक सप्ताह के भीतर संबंधित थाने या पुलिस पोर्टल पर देनी होगी। 15 दिन के भीतर वहां पहले से रह रहे किरायेदारों का विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है घरेलू कामगारों या सहायकों का विवरण भी संबंधित पुलिस स्टेशन या पोर्टल पर जमा किया जाना चाहिए।
आदेश के अनुसार होटल लॉज और गेस्ट हाउस में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी प्रबंधक द्वारा दर्ज की जाएगी और संबंधित पुलिस स्टेशन या स्थानीय प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी। छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों का विवरण संबंधित पुलिस स्टेशन को देना अनिवार्य है। भवन निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों एवं श्रमिकों एवं कारीगरों का विवरण भी निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। कार किराए पर लेने से पहले व्यक्ति की पहचान सत्यापित करना अनिवार्य है और पहचान पत्र की एक प्रति रखनी होगी।