मध्यप्रदेश

निजी स्कूल व मदरसों में कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य

MP News : भोपाल में कमला नगर थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में तीन साल की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा केंद्र सक्रिय हो गया है। रविवार को जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) ने निजी स्कूल और मदरसा संचालकों के लिए आदेश जारी किया है की आपके विद्यालय या संस्थान में कार्यरत सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का चरित्र एवं पुलिस सत्यापन आवश्यक है। किसी भी स्टाफ का पुलिस सत्यापन नहीं है तो दो दिन के भीतर अनिवार्य रूप से कराया जाए।

इसमें शिक्षक, खेल शिक्षक, पर्यवेक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सुरक्षा गार्डों, सफाई कर्मचारियों, माली, बस चालकों, कंडक्टरों, इलेक्ट्रीशियन आदि का पुलिस सत्यापन और चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में किसी भी ऐसे व्यक्ति को स्कूल के किसी भी कार्य में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिसका चरित्र खराब हो या आपराधिक प्रवृत्ति का रिकॉर्ड हो। इसका प्रमाण पत्र दो दिन के भीतर जिला शिक्षा केंद्र कार्यालय में जमा करें।

समाचार

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