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मध्यप्रदेश में रिश्ता कलंकित, मामा ने भांजे-भांजी के साथ किया दुष्कर्म

मध्य प्रदेश में रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है जहां रिश्ते के मामा ने भंगी भाभियों के साथ अश्लील हरकत की है।

मध्यप्रदेश में रिश्तों को तार-तार करने वाले दो जघन्य मामलों में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। एक मामले में चाचा ने अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किया और भतीजे के साथ कुकर्म किया, जबकि दूसरे मामले में जीजा ने नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग साली के साथ कई बार दुष्कर्म किया।

चाचा ने भतीजे और भतीजी के साथ किया घिनौना कृत्य पहले मामले में रक्षा विहार कॉलोनी निवासी शिवा बाथम (उम्र 19 वर्ष) को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक आशीष राठौर ने बताया कि आरोपी ने पिछले कई महीनों में अपने ही रिश्तेदारों के मासूम बच्चों को शिकार बनाया। पीड़ितों की मां रक्षा विहार कॉलोनी में सफाई कर्मचारी का काम करती है और अपने परिवार के साथ सर्वेंट क्वार्टर में रहती है।

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19 फरवरी 2025 को भतीजी ने अपनी मां को बताया कि शिवा अंकल उसे चॉकलेट का लालच देकर अपने कमरे में ले जाते थे और फिर दरवाजा बंद करके उसके साथ दुष्कर्म करते थे।

उसने बताया कि उसके साथ तीन बार दुष्कर्म किया गया, जबकि उसके भाई के साथ पांच बार दुष्कर्म किया गया। बदनामी के डर से पहले तो माता-पिता चुप रहे, लेकिन बाद में हिम्मत जुटाकर पुलिस में मामला दर्ज कराया। न्यायिक जांच और साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध हुआ और आरोपी को सजा सुनाई गई।

दूसरा मामला बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का है, जहां 20 नवंबर 2022 की रात एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग साली को गोदाम में बुलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद दो बार और डरा धमकाकर उसका शोषण किया। पीड़िता ने 19 मार्च 2023 को शिकायत दर्ज कराई थी।

इस मामले में विशेष लोक अभियोजक अनिल मिश्रा ने बताया कि तेरहवीं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वंदना राज पांडेय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता के माता-पिता को दो लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

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