हाल ही में देश के कई हिस्सों में आई तेज आंधी और बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। चना, मसूर और सब्जियों जैसी रबी फसलें भारी नुकसान की चपेट में आ गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि यह अचानक बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हुआ, जिससे खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं।
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ऐसे समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए राहत की उम्मीद बनकर सामने आती है। इस योजना के तहत यदि आपकी बीमित फसल को प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है, तो आप आसानी से मुआवजे के हकदार बन सकते हैं।
कैसे पाएं फसल क्षति पर मुआवजा?
1. 72 घंटे में दें सूचना
फसल को नुकसान होने पर किसान 72 घंटे के भीतर स्थानीय पटवारी, कृषि अधिकारी, बीमा कंपनी या हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दे सकते हैं।
2. दावा दर्ज करें (ऑनलाइन या ऑफलाइन)
आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, नजदीकी CSC केंद्र या बैंक के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं।
3. जरूरी दस्तावेज तैयार रखें
आधार कार्ड
खेत का दस्तावेज या बोआई प्रमाण
बैंक खाता विवरण
फसल क्षति की तस्वीरें (यदि उपलब्ध हों)
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4. सर्वेक्षण की प्रक्रिया
बीमा कंपनी और कृषि विभाग संयुक्त रूप से फसल क्षति का निरीक्षण करते हैं।
5. सीधा खाते में भुगतान
सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत मुआवजा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसान समय पर सूचना देकर दावा प्रक्रिया पूरी करें, तो उन्हें निश्चित रूप से आर्थिक राहत मिल सकती है। राज्य सरकारों ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नुकसान का सर्वेक्षण जल्दी करें और किसानों को जल्द मुआवजा दिलाएं।