
Liquor shops closed:रीवा संसदीय सीट पर 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होंगे जिले में मतदान से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री, भंडारण और परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा वोटों की गिनती 4 जून को शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा इसके अलावा आसपास के जिले और मतदान से 48 घंटे पहले उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर, चित्रकूट और प्रयागराज जिलों की सीमा पर शराब की
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दुकानें और गिनती के दिन बंद रहेंगे इस संदर्भ में सहायक आबकारी आयुक्त अनिल जैन ने बताया रीवा एवं सतना संसदीय सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा।
रीवा, मऊगंज और सतना जिले की सीमा पर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज जिलों के तीन किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें 24 अप्रैल को बंद रहेंगी
यह 26 अप्रैल को शाम 6 बजे से मतदान समाप्त होने तक बंद रहेगा ये सभी दुकानें 4 जून को मतगणना के दिन भी बंद रहेंगी।
वोटों की गिनती पूरी होने तक बंद रहेगी इस अवधि के दौरान, शराब की बिक्री, परिवहन, भंडारण, शराब भंडारण और बॉटलिंग प्लांट भी पूरी तरह से बंद रहेगा।
इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक, मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले यानी 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से 26 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक और जून के पूरे दिन पूरे जिले में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी 4 हिसाब
का दिन प्रतिबंध के दौरान शराब की खरीद-बिक्री, परिवहन और भंडारण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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