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Rewa News: रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल का बड़ा एक्शन अब प्राइवेट स्कूल के संचालक नहीं बढ़ा पाएंगे मनमानी फीस

 

 

 

Rewa News: रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल का प्राइवेट स्कूल पर बड़ा एक्शन मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2017, संशोधित नियम 2018 एवं संशोधित नियम 2020 की धारा 3 (4) में उल्लेखित किया गया है कि आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु प्रस्तावित फीस संरचना प्रारूप तीन अनुसार पोर्टल पर अपलोड करेगा प्रस्तावित फीस संरचना में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में उपबंधित फीस की मदों के विरूद्व संदेय राशि का उल्लेख करेगा।

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प्रस्तावित फीस संरचना के साथ मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश दिनांक 19.04.2022 में वर्णित प्रक्रिया फीस आनलाइन जमा करेगा, जैसा कि विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए यदि प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्वि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में 10 प्रतिशत या उससे कम है तो आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु प्रस्तावित फीस संरचना सत्र प्रारंभ होने के 90 दिवस पूर्व तक पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रारूप एक में प्रस्तुत करेगा।

आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिये प्रस्तावित फीस संरचना।

(एक) (दा) पूर्ववर्ती 03 वित्तीय वर्षों के संपरीक्षित खाते अर्थात आय और व्यय विवरण (लाभ

और हानि खाता) बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह विवरण। विभिन्न शीर्षो के अधीन आय और व्यय के साथ चालू वर्ष के 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक के चार्टड एकाउंटेन्ट से प्रमाणित प्रावधिक खाते तथा

(चार) प्रासंगिक अभिलेख के साथ प्रस्ताव में उल्लेखित शैक्षणिक वर्ष के संबंध में प्रस्तावित बजट प्राक्कलन ।

उक्त वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण जिले में संचालित समस्त निजी विद्यालयों (सीबीएसई / आईसीएसई / एमपी बोर्ड) द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में ली गई शुल्क, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिये मान्य की जाती है। यदि किसी संस्था द्वारा पूर्व वर्ष 2023-24 से अधिक शुल्क छात्रों/अभिभावकों द्वारा चालू सत्र 2024-25 के लिये जमा कराई गई हो तो उसे आगामी माहों में ली जाने शुल्क से समायोजित किया जाना सुनिश्चित करें।

जिलान्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही न करने की स्थिति में मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2017, संशोधित नियम 2018 एवं संशोधित नियम 2020 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत दण्ड अधिरोपित की कार्यवाही संपादित की जावेगी जिसकी संपूर्ण जबाबदारी विद्यालय प्रबंधन की होगी।

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