Rewa News: रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने रीवा जिले में लागू कर दी धारा 144 जानें क्या? है वजह

Rewa News: रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने रीवा जिले में लागू की धारा 144 जानें क्या है वजह आपकों बता दें की किताबें और पोशाक खरीदने में स्कूल अब मनमानी नहीं कर सकेंगे निजी स्कूलों में प्रवेश की पारदर्शी प्रक्रिया के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी रीवा 03 अप्रैल 2024 रीवा जिले के शासकीय एवं निजी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ना जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन के तहत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश छात्रों का प्रवेश फीस किताबों और कपड़ों की खरीद को लेकर गंभीर शिकायतें मिलीं इन पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुश्री प्रतिभा पाल ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया।
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कर चुके है यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(5) के तहत एक पक्षीय जारी किया गया है। आदेश इस नियम का उल्लंघन करने वाले शिक्षण संस्थान के व्यक्ति, प्राचार्य और प्रबंधक के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी जारी आदेश के मुताबिक, स्कूलों या अन्य शिक्षण संस्थानों से छात्रों के अभिभावकों को किताबें, ड्रेस उपलब्ध करानी होगी।
आपको किसी विशेष स्टोर से कोई अन्य वस्तु खरीदने के लिए बाध्य करें जिले के सभी निजी विद्यालय मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) या आईसीएसई से यह आदेश पूरी तरह से उन लोगों पर लागू होगा जो सहयोगी हैं।
निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल प्रवेश प्रारंभ होने की तिथि प्रक्रिया, स्कूल में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, पठन सामग्री, स्कूल बैग, कपड़े, खेल किट,परिवहन सुविधाओं और फीस के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ली गई राशि स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी इसे प्रदर्शित करना होगा इसे स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करें।
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