रीवा निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक! फीस वसूली पर सख्त कार्यवाही के आदेश
Stop the arbitrariness of Rewa private schools! Orders for strict action on fee collection

रीवा जिले में अब निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी है। स्कूलों द्वारा तय सीमा से अधिक फीस वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार शाम हुई बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई स्कूल निर्धारित मापदंड से अधिक फीस वसूलता पाया गया, तो उस पर तुरंत ₹2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।
अक्सर देखा गया है कि बच्चों के अभिभावकों को अनावश्यक फीस वृद्धि का सामना करना पड़ता है। कई बार यह शिकायतें सीधे बच्चों से ही अभिभावकों तक पहुंचती हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने फीस नियंत्रण और स्कूल प्रवेश प्रक्रिया की सख्त निगरानी करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि तीन दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी निजी स्कूलों की फीस और प्रवेश प्रक्रिया का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
शासन के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई स्कूल अनधिकृत रूप से फीस बढ़ाता पाया गया, तो तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए एक विशेष टीम निगरानी रखेगी और किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी।
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यह निर्णय अभिभावकों की सुविधा और जिले में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस नियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा, ताकि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और छात्रों व अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिले।