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Sidhi news: मझौली सड़क दुर्घटना के आरोपी के विरुद्ध धारा 304 भा. द. वि. के तहत मामला पंजीबद्ध

Sidhi news: मझौली सड़क दुर्घटना के आरोपी के विरुद्ध धारा 304 भा. द. वि. के तहत मामला पंजीबद्ध

सीधी। थाना प्रभारी मझौली ने जानकारी देकर बताया कि गत दिवस मझौली में हुई सड़क दुर्घटना के आरोपी रामू बैगा पिता रामनरेश बैगा उम्र 27 साल निवासी ग्राम बरहाई टोला खांतरा थाना मझौली का भी दुर्घटना के दौरान घायल होने के कारण घायल अवस्था में पकड़ा जाकर मझौली अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है जिसके विरुद्ध धारा 304 भा. द. वि. के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।

थाना प्रभारी ने बताया कि घटना दिनांक 17.03.2024 की रात्रि लगभग 7-8 बजे की है। आरोपी रामू बैगा अपने 2 अन्य साथियों राहुल बैगा पिता रामनरेश बैगा उम्र 15 साल निवासी ग्राम बरहाई टोला खांतरा थाना मझौली एवं छोटू बैगा पिता गोपाल बैगा उम्र 24 साल निवासी राजनगर थाना राजनगर काली मंदिर जिला अनूपपुर के साथ तिलवारी बाजार गया था। वहां से वापसी के दौरान तिलवारी तिराहा में एक ऑटो एवं बाइक से एक्सीडेंट किया, जिसमें ऑटो व बाइक वालों को चोट नहीं आई। लेकिन आरोपी रामू बैगा तेज गति से वाहन चलाते हुए भाग रहा था तभी एक अन्य मोटर साईकिल को टक्कर मारा जिससे रामकृपाल कुशवाहा पिता शिवप्रसाद कुशवाहा उम्र 40 साल निवासी ग्राम छुई थाना मझौली की मौके में मृत्यु हो गई व उसका साथी पप्पू उर्फ मनोज गुप्ता पिता रोशनलाल गुप्ता उम्र 40 साल निवासी तिलवारी थाना मझौली गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका रीवा में ईलाज जारी है। इसके बाद आरोपी ने पैदल चल रही मुन्नी बाई सिंह गोंड पति शंकर सिंह गोंड उम्र 58 साल निवासी छुई थाना मझौली एवं आरती सिंह गोंड पति देवराज सिंह गोंड उम्र 30 साल निवासी सेमरिहा थाना मझौली को टक्कर मारी जिससे दोनों महिलाओं की मौके में मृत्यु हो गई।

उक्त घटना के 200 मीटर आगे आरोपी ने बोलेरो वाहन पलटा दिया जिससे वाहन में बैठे छोटू बैगा, राहुल बैगा एवं आरोपी रामू बैगा को चोट आई है। आरोपी मौके से फरार हो गया था जिसको घायल अवस्था में पकड़ा गया है जिसका मझौली अस्पताल में ईलाज जारी है।

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