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PM Kisan Yojana की 19वीं किस्त आज जारी करेंगे, 98 लाख किसानों के खातो में होगा ट्रान्सफर

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 फरवरी को पीएम-किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। यह विज्ञप्ति बिहार के भागलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी की जाएगी। इसके तहत 98 लाख किसानों के बैंक खातों में लगभग 22,000 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी।

18वीं किस्त में 96 लाख किसानों के खातों में 20 अरब रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। अब तक सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत कुल 3.46 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं और 19वीं किस्त जारी होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 3.68 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।

इस योजना के तहत प्रत्येक किसान के खाते में हर साल तीन किस्तों में 2,000 रुपये हस्तांतरित किए जाते हैं।

  • पहली किस्त अप्रैल-जुलाई
  • दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर
  • तीसरी किस्त का प्रीमियर दिसंबर और मार्च के बीच

किस्त नहीं आने पर क्या करे?

यदि आपको इस योजना के लिए पंजीकरण करते समय किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है, इसकी स्थापना से संबंधित कोई समस्या है या कोई अन्य प्रश्न हैं, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर किसान कॉर्नर में हेल्प डेस्क पर जाना होगा।

  • हेल्प डेस्क पर क्लिक करने के बाद अपना आधार नंबर, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • Get Details पर क्लिक करें, जिससे क्वेरी फॉर्म खुल जाएगा।
  • ड्रॉप-डाउन मेन्यू में अकाउंट नंबर, पेमेंट, आधार और अन्य समस्याओं से संबंधित विकल्प दिए गए हैं।
  • अपनी समस्या के अनुसार विकल्प चुनें और नीचे उसकी विस्तृत जानकारी दर्ज करें।
  • अब इसे सबमिट कर दें।

योजना के पात्र लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय पटवारी, राजस्व अधिकारी और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी भी किसानों का पंजीकरण कर रहे हैं।

इससे पहले केवल छोटे और सीमांत किसानों को ही मिल रहा था लाभ

जब पीएम-किसान योजना शुरू की गई थी (फरवरी 2019), तो इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसान परिवारों को ही मिल रहा था। इसमें वे किसान शामिल थे जिनके पास कुल मिलाकर 2 हेक्टेयर तक जमीन थी। जून 2019 में इस योजना का दायरा बढ़ाकर सभी पात्र किसानों को इसमें शामिल किया गया।

कौन से किसान इस योजना से वंचित रह गये हैं?

कुछ किसान अभी भी इस योजना के लाभ से वंचित हैं।

इसमे शामिल है:

  • संस्थागत भूमि धारक
  • संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवार
  • राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी
  • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी स्वायत्त निकायों के अधिकारी और कर्मचारी
  • इसके अलावा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, और 10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी भी इस योजना के पात्र नहीं हैं।
  • पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं।

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