मध्यप्रदेश

लाउडस्पीकर हटाने के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने किया रद्द

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने कलेक्टर से कहा की सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विचार करें और आवेदन जमा होने के 60 दिन के भीतर यह स्पष्ट करें की आवेदन किस आधार पर स्वीकार या अस्वीकार किया जा रहा है।

हाईकोर्ट में इंदौर के आजाद नगर निवासी अल्लानूर अब्बासी ने याचिका दायर की थी, जिसमें  कहा था कि पुलिस ने राज्य शासन के आदेश का हवाला देते हुए आजाद नगर मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर हटा दी है। उन्होंने कहा कि 28 मई 2024 को इसका विरोध करते हुए वरीय पुलिस अधिकारियों को आवेदन दिया गया था, लेकिन पुलिस ने आवेदन पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

उन्होंने इस बारे में पुलिस अधिकारियों को भी बताया, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्मस्थल से लाउडस्पीकर हटा दिया। इस संबंध में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश देते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता इस संबंध में कलेक्टर इंदौर को नई याचिका प्रस्तुत करे और कलेक्टर निर्देशों के अनुसार 60 दिनों के भीतर याचिका पर निर्णय लें।

समाचार

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