PM Awas Yojana को लेकर बड़ा अपडेट, इन परिवारों को नहीं मिलेगा पीएम आवास का लाभ

PM Awas Yojana: केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेघर परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। जिले की 334 पंचायतों में 31 मार्च से पहले उनकी प्रतीक्षा सूची तैयार करने का कार्य किया जाएगा।

PM Awas Yojana: इन परिवारों को नहीं मिलेगा पीएम आवास का लाभ

जिन परिवारों के पास कच्चे मकान और छतविहीन मकान हैं, उनके नाम सूची में जोड़ने के लिए दस मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जो लोग किसी भी मानदंड को पूरा करते हैं उन्हें सूची से बाहर कर दिया जाएगा। पहली बार दोपहिया वाहन रखने वाले परिवारों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया है, लेकिन अगर परिवार के किसी सदस्य की आय 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि 500 ​​रुपये प्रतिदिन कमाने वाले व्यक्ति को इस योजना से बाहर रखा जाएगा।

PM Awas Yojana: आवासहीन परिवारों की सूची तैयार करने का कार्य शुरू

राज्य सरकार ने पंचायत स्तर पर गणनाकारों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों की सूची तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है। राज्य स्तर पर अनुमोदित व्यक्ति ही आवास प्लस पोर्टल पर सर्वेक्षण कार्य कर सकेगा।

सभी लाभार्थी जानकारी ऑनलाइन अपलोड की जानी चाहिए। पक्के मकान, पक्की छत और दो से अधिक कमरों में रहने वाले परिवारों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को 2024-25 से बढ़ाकर 2028-29 कर दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए एक स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की जा रही है।

PM Awas Yojana: जो लोग इन दस मानदंडों को पूरा करते हैं, वे पात्र नहीं होंगे

  1. मोटर चलित तीन-चार पहिया वाहन।
  2. मशीनीकृत तीन-चार पहिया कृषि उपकरण।
  3. 50 हजार से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड।
  4. परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
  5. सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।
  6. परिवार का कोई भी सदस्य 15 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक कमाता हो।
  7. आयकर भुगतान करता हो।
  8. व्यावसायिक कर का भुगतान करना।
  9. 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि का स्वामी होना।
  10. पांच एकड़ या अधिक असंचित भूमि का स्वामी होना।

PM Awas Yojana: स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं

प्रत्येक पंचायत में सर्वेक्षक को आवास प्लस ऑनलाइन आवेदन में लाभार्थी की जानकारी दर्ज करनी होगी। साक्षात्कारकर्ता स्वयं सत्यापन के बाद ही लाभार्थी की जानकारी अपलोड कर सकेगा। यदि साक्षात्कारकर्ता जानकारी अपलोड करने में संकोच करता है, तो लाभार्थी पोर्टल पर चेहरे का सत्यापन करके स्वयं भी अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। यह सूची अलग से प्रदर्शित की जाएगी।

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