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कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सरकार ने दिया यह बड़ा तोहफा अप्रैल से नई दरें लागू इस तरह मिलेगा लाभ!

कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सरकार ने दिया यह बड़ा तोहफा अप्रैल से नई दरें लागू इस तरह मिलेगा लाभ!

जैसा कि बजट में घोषणा की गई थी वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर प्राप्त छुट्टी के नकदीकरण पर कर कटौती की सीमा

बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। अभी तक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को लीव कैश के बदले मिलने वाले कैश पर टैक्स छूट की सीमा सिर्फ 3 लाख रुपये थी।

आयकर की धारा 10 के तहत आदेशानुसार निजी वेतन भोगी कर्मचारियों की छुट्टी के नकदीकरण पर कर से छूट अन्यथा अधिनियम 1961 (ii) केवल अधिकतम 3 लाख रुपये

तक। बजट भाषण 2023 में वित्त मंत्री के प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार ने 01.04.2023 से सेवानिवृत्ति या

अन्यथा छुट्टी के नकदीकरण पर कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की अधिसूचना जारी की है।

अधिनियम की धारा 10(10एए)(ii) के तहत आयकर से छूट प्राप्त कुल राशि 25 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी जहां ऐसा भुगतान एक ही पिछले वर्ष में एक से अधिक नियोक्ता द्वारा किया गया हो।

अधिनियम की धारा 10(10एए)(ii) के तहत आयकर से छूट प्राप्त कुल राशि किसी भी पिछले वर्ष में धारा 10(10एए)(ii) के तहत कर्मचारी की सकल आय के रूप में 25 लाख

रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी या जिन वर्षों में कर कटौती की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है या अनुमति दी जा चुकी है।

वित्त मंत्रालय ने अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस सहित 21 देशों को अधिसूचित किया है जहां से असूचीबद्ध भारतीय स्टार्टअप में

अनिवासी निवेश पर एंजेल टैक्स नहीं लगेगा। सिंगापुर नीदरलैंड और मॉरीशस जैसे देशों में निवेश सूची में शामिल नहीं है।

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