रीवा

कलेक्टर  प्रतिभा पाल ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए हेलीपैड स्थल को रेड जोन एवं नो फ्लाईग जोन घोषित किया.

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम 24 अप्रैल को आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की है तथा विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा श्रेणी एवं संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए हेलीपैड, मार्ग के दोनों ओर कार्यक्रम स्थल के 3 किलो मीटर की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाईडर, हॉट बैलून एवं अन्य फलाईग ऑब्जेक्ट के होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उक्त स्थल को रेड जोन एवं फ्लाइंग जोन घोषित किया है। 

कलेक्टर ने कहा है कि प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल के हेलीपैड के दोनों ओर कार्यक्रम स्थल के एक किलो मीटर की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाईडर, हॉट बैलून एवं अन्य फलाईग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल फ्लाईट इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेगी। उन्होंने कहा कि उक्त आदेश 23 अप्रैल से 24 अप्रैल शाम 8 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

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