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खुशखबरी! विधवा पेंशन योजना की राशि हुई दुगुनी जानिए आवेदन प्रक्रिया 

खुशखबरी! विधवा पेंशन योजना की राशि हुई दुगुनी जानिए आवेदन प्रक्रिया 

विधवा पेंशन योजना का दायरा विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधवा पेंशन योजना के तहत गरीबों, मजदूरों, जरूरतमंदों और महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया है। उन्होंने निराश्रित महिलाओं वृद्धावस्था और विकलांगों के लिए पेंशन की राशि दोगुनी कर दी। अब पांच सौ से एक हजार रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। 

उन्होंने विधवा पेंशन योजना के अलावा कुष्ठ रोगियों, असंगठित क्षेत्र के लगभग 2.5 करोड़ श्रमिकों और दिसंबर से मार्च तक लगभग 60 लाख पंजीकृत श्रमिकों के लिए प्रति माह 500 रुपये देने की भी घोषणा की। आइए जानते हैं विधवा पेंशन योजना की पात्रता और कैसे करें इस पेंशन के लिए आवेदन-

इन महिलाओं को अतिरिक्त पांच लाख रुपये

यह बढ़ी हुई पेंशन 1 दिसंबर 2021 से लागू होगी। विधवा पेंशन योजना की राशि इन लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रत्येक तिमाही में भेजी जाती है।

साथ ही कुष्ठ रोगियों की पेंशन में भी एक हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 2500 रुपये प्रति माह की जगह 3000 रुपये की विधवा पेंशन योजना मिलेगी।

सीएम योगी ने हर कुष्ठ रोगी को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने की घोषणा की और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को आयुष्मान भारत खर्च करने के बाद अतिरिक्त पांच लाख रुपये दिए जाएंगे!

56 लाख वृद्ध व 29 लाख विधवाओं को मिलेगी पेंशन 

विकलांग विभाग के संयुक्त निदेशक एके वर्मा ने बताया कि प्रदेश में 11 लाख विकलांगों को पेंशन दी जाती है. इसी तरह करीब 13 हजार कुष्ठ रोगियों को भी विधवा पेंशन योजना का लाभ दिया गया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को अपना अनुपूरक बजट पेश

करते हुए सामाजिक कल्याण एवं नि:शक्तता कल्याण पेंशन के लिए 16,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक जे. राम ने कहा कि उनके विभाग से करीब 56 लाख वृद्धों और 29 लाख विधवाओं को विद्या पेंशन योजना मिलती है।

यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता 

सर्वप्रथम आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।

गरीबी रेखा के लिए धारक को बीपीएल प्रमाण पत्र दिखाना होगा।

आवेदक समाज के पिछड़े वर्ग से संबंधित हो सकते हैं।

आवेदन करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए।

यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो आप पेंशन योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर कार्ड)

आयु प्रमाण पत्र बीपीएल प्रमाण पत्र

विधवा पेंशन के लिए: पति विकलांगता पेंशन का मृत्यु प्रमाण पत्र:

विकलांगता का प्रमाण पत्र

बैंक खाता संबंधी जानकारी

फ़ोन नंबर

पासपोर्ट के आकार की तस्वीर

एसएसपीवाई पेंशन मोबाइल नंबर अपडेट

विधवा पेंशन योजना में आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/ index_h.aspx पर जाएं।

अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा, आपको पेंशन से संबंधित विकल्प मिलेंगे।

आप अपना विकल्प चुनें वृद्धावस्था पेंशन योजना/विधवा पेंशन योजना (विधवा पेंशन योजना)/दिबांग पेंशन योजना।

विकल्प का चयन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, यहां दिए गए विकल्प पर क्लिक करें ऑनलाइन आवेदन करें।

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