रीवा

जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए तलब किया है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रीवा जिले के पंचायत सचिव अरविंद मिश्रा द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए तलब किया है। स्वप्निल वानखेडे पर आरोप है कि उन्होंने प्रताड़ित करने के लिए पंचायत सचिव को सस्पेंड कर रखा है। भोपाल समाचार वेसाइट के मुताबिक स्वप्निल वानखेड़े को मिला नोटिस

अनियमितता का आरोप लगा एक तरफा निलंबन की कार्रवाई कर दी थी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता रीवा निवासी अरविंद मिश्रा की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अवमानना याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत सचिव है। 2020 में उसे निलंबित कर दिया गया था। यह कदम वित्तीय अनियमितता के आरोप के आधार पर उठाया गया था। 

जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए तलब किया है।

निलंबन को 2 साल हो गए, ना बर्खास्त कर रहे हैं ना बहाल

चूंकि निलंबन मनमाने तरीके से बिना नोटिस जारी किए हुआ था, अत: पूर्व में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 60 दिन के भीतर अभ्यावेदन का निराकरण करने के निर्देश दिए थे लेकिन दो वर्ष गुजरने के बावजूद निलंबन वापस नहीं लिया गया। चूंकि यह रवैया अवमानना कारक है, अत: अवमानना याचिका दायर की गई है। नियमानुसार निलंबन के बाद 90 दिन के भीतर अभ्यावेदन निराकृत हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इससे साफ है कि दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई हुई है।

News source by Bhopalsamachar

https://www.bhopalsamachar.com/2023/01/mp-news_79.html?m=1

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