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बिना किसी आईडी के 30 सितंबर तक बदल या जमा कर सकते हैं 2000 के नोट, जाने कब से शुरू हो रही है प्रक्रिया?

2000 रुपए के नोट की अदला-बदली आज से शुरू: 30 सितंबर तक बैंक में बदल या जमा करा सकते हैं, आईडी देने की जरूरत नहीं

देश के सभी बैंकों में आज मंगलवार (23 मई) से 2000 रुपये के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है. 3 दिन पहले 19 मई को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ग्राहक 2000 के नोट बैंकों में बदल सकते हैं या 30 सितंबर तक अपने खातों में जमा कर सकते हैं।

2000 रुपये का नोट आरबीआई की समय सीमा के बाद भी वैध रहेगा । यानी मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। यह समय सीमा केवल लोगों को इन नोटों को बैंकों को लौटाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है।

नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है

भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, नोटों के आदान-प्रदान के लिए किसी आईडी की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी फॉर्म को भरने की आवश्यकता है। एक बार में 20,000 रुपये के 10 नोट ही बदले जा सकेंगे , लेकिन इन नोटों को खाते में जमा करने की कोई सीमा नहीं होगी. बैंक नहीं जारी करेंगे 2000 के नोट

2000 का नोट नवंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह 500 और 2000 के नए नोट नए पैटर्न में जारी किए गए। आरबीआई ने 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी है।

दस्तावेजों के बिना नोटों में परिवर्तन के मामले में जनहित याचिका

बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने बिना दस्तावेजों के नोट बदलने के रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. बगैर किसी पहचान पत्र के 2000 रूपए की नोट चेंज करने की मंजूरी न देने की माग की है।

मौद्रिक प्रबंधन के तहत निर्णय लिया गया था: आरबीआई गवर्नर

एक दिन पहले ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि लोगों को नोट बदलने के लिए बैंकों की भीड़ नहीं लगानी चाहिए। हमने 4 महीने दिए हैं। बेझिझक नोट्स बदलें, लेकिन समय सीमा को गंभीरता से लें। यह फैसला मुद्रा प्रबंधन के तहत लिया गया है। 2000 के नोट को चलन से हटाने के फैसले का अर्थव्यवस्था पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। प्रचलन में कुल मुद्रा का केवल 10.8% 2000 के नोटों में है।

लोगों की दुविधाओं का निदान किया जाएगा।

आरबीआई ने सोमवार को एक और गाइडलाइन जारी की। बैंकों को गर्मी को ध्यान में रखते हुए लोगों के लिए छायादार स्थान और पानी उपलब्ध कराने को कहा गया है. साथ ही कितने नोट जमा हुए और कितने बदले गए प्रति दिन हिसाब रखे।

दास ने कहा, ‘जो भी मुसीबत आएगी , मैं उसे दूर कर दूंगा। हम बैंक के माध्यम से भी इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। कोई ग़म नहीं। करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस के तहत हमने 2000 के नोट को चलन से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पहले भी लोग दुकानों में 2000 रुपये के नोट स्वीकार नहीं करते थे. यह संभवत: हमारी घोषणा के बाद बढ़ा है। हमने कहा कि यह लीगल टेंडर रहेगा। आप 2000 के नोट से खरीदारी कर सकते हैं। 30 सितंबर तक ज्यादातर नोट हमरे समक्ष पहुंचने के बाद निर्णायक फैसला करेगे।

हजार के नोट कैसे बदलें? 6 सवालों में समझें नोट बदलने का पूरा प्रोसेस…

1. सवाल : ये 2 हजार के नोट कहां से बदले जा सकते हैं?

उत्तर: आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक की शाखा में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं।

2. क्यू: मेरे पास बैंक खाता नहीं है तो क्या मैं बिना बैंक खाता बदले नोट बदल सकता हूं ?

उत्तर: हाँ , आप किसी भी बैंक शाखा में जाकर नोट बदल सकते हैं। उस बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है। आप सीधे काउंटर पर नोट बदल सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आपका उस बैंक में खाता है, तो आप इस पैसे को अपने खाते में जमा भी कर सकते हैं।

3. क्यू: एक बार में कितने नोट बदले जा सकते हैं?

उत्तर: ₹ 2000 के नोटों को एक समय में ₹ 20,000 की सीमा तक अन्य मूल्यवर्ग में बदला जा सकता है। वहीं अगर आपके पास अकाउंट है तो आप बिना किसी पाबंदी के कितने भी 2000 के नोट जमा कर सकते हैं।

4. प्रश्न: क्या नोट बदलने के लिए बैंक कोई शुल्क लेगा?

उत्तर: नहीं, नोट बदलने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह पूरी तरह से मुफ़्त है। अगर कोई कर्मचारी आपसे इसके लिए पैसे मांगता है तो आप बैंकिंग लोकपाल या फिर बैंक अधिकार से इसकी शिकायत कर सकते हैं।

प्रश्न: 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किया तो क्या होगा?

उत्तर: ₹2000 के नोटों का लेन-देन के लिए उपयोग जारी रखा जा सकता है और भुगतान के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, आरबीआई ने इन बैंक नोटों को 30 सितंबर 2023 या उससे पहले जमा करने या बदलने का सुझाव दिया है।

प्रश्न: यह नया नियम किस पर लागू होता है?

उत्तर: यह फैसला सभी पर लागू होता है। 2000 के नोट रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 30 सितंबर तक इसे बैंक की किसी भी शाखा में जमा करना होगा या अन्य नोटों के बदले उन्हें बदलना होगा।

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