बिना परमिट के नही चल सकते रीवा में ऑटो रेक्सा सड़क सुरक्षा समिति का फैसला
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कहा कि शहर के अंदर चल रहे आटो रिक्शा को परिवहन विभाग परमिट जारी करें और होलोग्राम लगाया जाय। बिना परमिट वाले आटो रिक्शा को परिवहन विभाग तुरंत बंद करायें।
सुनिश्चित किया जाय कि गांव से आटो रिक्शा सबारी लेकर रीवा महानगर में प्रवेश न करने पाये उसे शहर की सीमा में ही रोक दिया जाय।
सबारी वाहन के रूप में मैजिक या चार पहिया वाहन को अनुमति दी जाय। बच्चों को स्कूलों में पहुंचाने वाले वाहनों के रूप में मारूति वैन का उपयोग किसी भी हाल में न करने दिया जाय। कोई दूसरा वाहन उपयोग किया जाय। इसके लिए बच्चों के पालकों को भी जागरूक किया जाय।
चोरहटा बाईपास के पास निर्मित नई रोड का उपयोग वनवे के रूप में करें। साइन बोर्ड लगाये वहां लगाये गये डिवाइडर को हटा दिया जाय।
बैठक में निर्देशित किया कि कालेज चौराहा के पास चैनेलाइजर, लाईलाटर लगाया जाय। टोल प्लाजा, कालेज चौराहा एवं सिरमौर चौराहे में बीएमएस लगाये। धोबिया टंकी से पीटीएस रोड तक रोड के किनारे सोल्डर लगाये।
रानीतालाब के बायी तरफ किये जा रहे अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाय। बैजूधर्मशाला के पास नाले एवं अमहिया नाले के पास सड़क को चौड़ा किया जाय। विश्वविद्यालय के पास डोगर घाट में बाउंड्रीबाल बनायी जाय।
प्रकाश चौराहे से छोटी दरगाह तक, धोबिया टंकी से एसजीएमएच तक रोड डिवाइडर लगाये। हाइवे में ट्रकों की पार्किंग के लिए लेवाई बनाये।
हाइवे में ढ़ाबे, रेस्टोरेंट के पास एवं सड़क में ट्रकों की पार्किंग कड़ाई से नियंत्रित की जाय। ट्रैफिक की सुरक्षा के लिए निर्माण कार्य तत्काल पूर्ण करें कालेज चौराहे को चौड़ा किया जाय इसके पश्चात जयंस्तभ के पास काम किया जाय।
स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा इनके ड्राइवरों के सत्यापन के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। बसों के अलावा स्कूली बच्चों को ले जाने वाले आटो, मैजिक तथा अन्य वाहनों का स्कूल एवं ट्रैफिक पुलिस में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसी तरह सभी प्राइवेट एंबुलेंस का भी ट्रैफिक पुलिस स्वास्थ्य विभाग में पंजीयन करना अनिवार्य होगा।
यातायात प्रभारी 15 दिनों की समय-सीमा में इनका पंजीयन सुनिश्चित कराएं। वाहन दुर्घटना में आपात सहायता देने के लिए हाइवे के हेल्पलाइन नम्बर 1099 तथा 1033 का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं