मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना सूची से गलत नाम हटाने के लिए क्या करे ?

मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना सूची से गलत नाम हटाने के लिए क्या करेगी ?

    मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं मध्य प्रदेश सरकार के तहत पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अनंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई है। आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 मई 2023 निर्धारित की गई है। यदि उसे लगता है कि अनंतिम सूची में किसी अपात्र महिला का नाम शामिल किया गया है तो वह आपत्ति कर सकता है।

    सूची सही नहीं होने पर ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय में शिकायत करें

    मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार सभी ग्राम पंचायत एवं वार्ड कार्यालयों में अनंतिम सूची का प्रकाशन किया जायेगा. अध्ययन के लिए सूची को यहां चिपका दिया जाएगा। ताकि सब देख सकें और किसी को लिस्ट न पूछनी पड़े। सूची कहीं नहीं चस्पा हो तो तत्काल जिलाधिकारी व सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करें। सूची में किसी का नाम गलत होने पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

    मुख्यमंत्री लाडली परदा योजना के तहत अपात्र मानी जाने वाली महिलाएं

    1). जिनके परिवार की संयुक्त स्वघोषित वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक है।

    2). जिनका इनकम टैक्स रिटर्न परिवार के किसी सदस्य ने फाइल किया हो।

    3). जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी सरकारी विभाग/विभाग/स्थानीय संगठन में नियमित/कार्यरत कर्मचारी/संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत है या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा है।

    मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में ऑनलाइन आपत्ति कैसे दर्ज करें

    ऑनलाइन आपत्ति के लिए आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna पर जाएं या यहां क्लिक करें।

    कृपया अपनी आपत्ति दर्ज करें। पंजीकरण के लिए आपत्तिकर्ता का नाम और मोबाइल नंबर आवश्यक है।

    क्षेत्र की महिला विशेष के नाम पर क्लिक कर पात्रता एवं अनंतिम चयन के संबंध में आपत्तियां दर्ज की जानी चाहिए।

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