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REWA NEWS: मुख्य नगर पालिका अधिकारी को 1 साल की कठोर कारावास व जुर्माने की सजा…

News News : मुख्य नगर पालिका अधिकारी को 1 साल की कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

अदालत ने नगर परिषद चुरहट जिला सीधी के नगर पालिका अधिकारी को अपने सरकारी कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर एक साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। ज्ञात हुआ है कि आरोपित दादूलाल सिंह तनय की मौत हो गई थी। केशव प्रताप सिंह उम्र 64 वर्ष मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद चुरहट जिला सीधी नगर ठोस अपशिष्ट 2000 नियम 4 के तहत उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे का भंडारण एवं पृथक्करण की जिम्मेदारी नगर परिषद चुरहट जिला सीधी की थी. शहर का शहरी क्षेत्र। – आम जनता के लिए नियमानुसार अलग से परिवहन व निस्तारण की व्यवस्था करें,

साफ-सुथरा वातावरण मुहैया कराने के बावजूद आरोपी ने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं किया। इस संबंध में दिनांक 29 जनवरी, 2014 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया, जिसे अभियुक्त ने न तो स्वीकार किया और न ही नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं निस्तारण की व्यवस्था की।

नगर पालिका चुरहट को विभिन्न पत्रों के माध्यम से आरोपी को बार-बार नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं निस्तारण नियमावली, 2000 के अनुपालन का अवसर दिया गया। आरोपितों ने उक्त नियमों का पालन नहीं किया या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया जिसके कारण नगर परिषद चुरहट के लोगों को उचित वातावरण नहीं मिला। आरोपी के कृत्य को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 व 17 व 19 के तहत आरोपी को सजा दिलाने के लिए मामला तैयार कर सीधे न्यायालय में पेश किया गया।

जहां आपराधिक मामला नं. 678/19 क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण बोर्ड रीवा बनाम दादूलाल सिंह मामले की सुनवाई अदालत में हुई और मुकदमे के अंत में आरोपी दादूलाल सिंह तनय का न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी की अदालत में निधन हो गया। केशव प्रताप सिंह उम्र 64 वर्ष मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद चुरहट जिला सीधी ग्राम सेमरारी तहसील चंदिया जिला उमरिया को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 का उल्लंघन करने पर एक वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. सुश्री पूजा गोस्वामी , सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, सीधी ने मामले में सरकार की पुरजोर पैरवी की।

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