बड़ी ख़बरमध्यप्रदेश

राजधानी BHOPAL में लगी धारा 144 DM ने जारी किया आदेश जानें वजह?

राजधानी BHOPAL में लगी धारा 144 DM ने जारी किया आदेश जानें वजह?

राजधानी भोपाल से बड़ी ख़बर सामने आ रही है भोपाल जिला प्रमुख व भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने राजधानी भोपाल में धारा 144 का आदेश जारी कर दिया है।

अगर जानना है तो ख़बर के अंत तक बने रहें भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने संहिता 193 7 की धारा 144 पूरे भोपाल में लागू कर दिया है जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित को बनाए रखने के लिए या फैसला लिया गया है

प्रतिबंधात्मक आदेश अनुसार भोपाल जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हिट नॉट बर्न डिवाइसेज की शिक्षा ए निकोटीन प्ले शब्द हुक्का और उनके जैसे अन्य उत्पाद जो निकोटीन प्रदान

करने में सक्षम है उनके निर्माण वितरण विक्रय व्यापार आयात एवं विज्ञापन ऑनलाइन सहित प्रतिबंधित किया गया है प्राप्त जानकारी अनुसार भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का चाहे पूर्ण उत्पादन रूप में हो या उसकी किसी भाग के रूप में उत्पादन या निर्माण या आयात या निर्यात या परिवहन या विक्रय या वितरण को प्रतिबंधित किया है

उन्होंने आदेश में दिया है कि कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का वितरण को प्रतिबंधित किया जाता है उन्होंने आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति सिगरेट का विज्ञापन नहीं करेगा या किसी विज्ञापन में भाग नहीं लेगा।

यह होगी कार्रवाही 

भोपाल कलेक्टर एवं जिला प्रमुख आशीष सिंह ने कहा है कि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियों नहीं है और ना ही यह संभव है कि आदेश की पूर्ण सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए आता है या आदेश एकपक्षीय पारित किया जाएगा।

आदेश में व्यथित व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिताओं 1973 की धारा 144 के अंतर्गत अगर अपराध करता है तो यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button