राहुल गांधी की संसद सदस्यता हुई रद्द; कांग्रेस को बड़ा झटका

4 वर्ष पुराने एक आपराधिक मानहानि में 2 वर्ष की सज़ा मिलने के एक दिन बाद शुक्रवार यानी आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई. लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी.
अधिसूचना से बताया गया है की केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सज़ा सुनाए जाने के दिन 23 मार्च, 2023 अयोग्य करार दिया जाता है.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किया गया
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कोर्ट ने 15 हज़ार का जुर्माना लगाते, साथ ही सज़ा को 30 दिन ke लिए स्थगित किया , मतलब राहुल गांधी के पास सज़ा के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए महीने भर का समय है.
वर्ष 2019 का ये मामला ‘मोदी सरनेम’ को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य नाम लेते हुए कहा था “कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?” कोर्ट के ऐसे फ़ैसले ने राहुल गांधी कि लोकसभा की सदस्यता पर संकट दिखने लगा था.
अनुच्छेद 102(1) और 191(1) के हिसाब अगर संसद या विधानसभा का कोई सदस्य, बेनिफिट के किसी पद को लेता है, दिमाग़ी रूप से अस्वस्थ है, दिवालिया है या वैध भारतीय नागरिक नहीं है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी.
सक्षमता का दूसरा नियम संविधान की 10वी अनुसूची में . इसमें दल-बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने के प्रावधान लिखा गया है.
इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किसी सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है.
इस क़ानून के ज़रिए आपराधिक मामलों में सज़ा पाने वाले सांसद या विधायक की सदस्यता को रद्द करने का प्रावधान है.