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रिश्वत लेने के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा प्रभारी प्रधानाध्यापक को 5 साल कैद और 30 हजार का जुर्माना

रिश्वत लेने के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा प्रभारी प्रधानाध्यापक को 5 साल कैद और 30 हजार का जुर्माना

छतरपुर जिले में रिश्वत लेने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रभारी प्रधानाध्यापक चंद्रभान सेन को 5 साल कैद और 30 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है।

विस्तार 

छतरपुर जिले के सूरजपुरा कला गांव में माध्यमिक शाला सूरजपुरा कला में पदस्थ थे। प्रधानाध्यापक चंद्रभान सेन को 7 जनवरी 2015 को सागर

लोकायुक्त ने अतिथि शिक्षक से रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। उक्त मामले में न्यायाधीश सुधांशु सिन्हा की विशेष अदालत ने आरोपी प्रधानाध्यापक को सजा सुनाई है।

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