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रीवा में लोकायुक्त की बड़ी कार्यवाही रिश्वतखोर लिपिक को 4 वर्ष की जेल 7 हजार का अर्थदंड

रीवा में लोकायुक्त विशेष न्यायालय का फैसला भ्रष्टाचारी लिपिक को 4 वर्ष का सश्रम कारावास 7 हजार का अर्थदंड भी लगा 

रीवा जिले में एक भ्रष्टाचारी लिपिक को 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 7 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा लोकायुक्त विशेष न्यायालय ने सुनाई है।

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता महेंद्र तिवारी से आरोपी राजकुमार वर्मा सहायक ग्रेड 3 पद परियोजना अधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्र के बिल भुगतान करने के एवज में 2,000 रुपए की डिमांड की।

पीड़ित ने रिश्वत मांगने पर की थी शिकायत 

पीड़ित ने रिश्वत मांगने की शिकायत लोकायुक्त एसपी कार्यालय में की। एसपी के सत्यापन में शिकायत सही पाई गई। जिसके बाद आरोपी परियोजना अधिकारी को ट्रेप किया गया।

अपराध क्रमांक 101/18 पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालय में 4 जुलाई 2020 को चालान प्रस्तुत किया। दो वर्ष बाद विशेष न्यायालय ने विचारण उपरांत 31 जनवरी को निर्णय पारित किया है

शासकीय अभिभाषक की मानें तो 

शासकीय अभिभाषक की मानें तो आरोपी राजकुमार वर्मा सहायक ग्रेड 3 पद परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास सिरमौर को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम

कारावास व 2,000 रुपए का अर्थदंड और 13(1) डी एवं 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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