शिवराज कैबिनेट ने संविदा नियम-2017 में संशोधन को दी मंजूरी

MP News : शिवराज कैबिनेट ने संविदा नियम-2017 में संशोधन को दी मंजूरी

मंत्रि-परिषद् ने विभिन्न संवर्गों में कुल 12 पदों में से 9 पद टीकमगढ़ जिले से पुनर्नियोजन द्वारा उपलब्ध कराने तथा नवगठित नेवारी जिले के लिए तीन नये पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट ने अनुबंध नियम-2017 में संशोधन को मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश सिविल पोस्ट संविदा भर्ती नियमावली-2017 के नियम 11(3) का पालन करते हुए नियम स्थापित करने का निर्णय लिया है. संशोधन के बाद राज्य सरकार विशेष मामले में उक्त के स्थान पर एक माह का अग्रिम नोटिस अथवा एक माह का वेतन देने की शर्त में ढील दे सकती है। बता दें कि सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियमावली-2017 के नियम 11(3) के प्रावधानों के अनुसार संविदा नियुक्ति के समय एक माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह का वेतन किसी भी पक्ष द्वारा निरस्त किया जा सकता है। प्रावधान था। .

मंत्रि-परिषद् ने विभिन्न संवर्गों में कुल 12 पदों में से 9 पद टीकमगढ़ जिले से पुनर्नियोजन द्वारा उपलब्ध कराने तथा नवगठित नेवारी जिले के लिए तीन नये पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। वहीं, एक अन्य प्रस्ताव में पुनर्वास आयुक्त के एक अस्थायी पद का कार्यकाल एक जुलाई 2022 से बढ़ाकर 30 जून 2017 करने का निर्णय लिया गया. साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 से कार्यालय बीसीओ पुनर्वास आयुक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विलय मुख्य राजस्व आयुक्त राजस्व विभाग के बीसीओ 0709 में किया जायेगा.

साथ ही मंत्रि-परिषद ने राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ के गठन के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 8 अप्रैल 2022 को जारी आदेश को स्वीकृति प्रदान की.

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