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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी मिलेगा एरियर का लाभ इन लोगों को मिलेगी टैक्स राहत!

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी मिलेगा एरियर का लाभ इन लोगों को मिलेगी टैक्स राहत!

अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर खास आपके लिए हो सकती है बता दें जिन केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर का पैसा मिला है उनके लिए सरकार के द्वारा काफी बड़ी घोषणा की गई है।

वहीं जिन केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी मिलती है वह टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं इन कर्मचारियों को इनकम टैक्स

रिटर्न भरने से पहले काफी सारी बातों को जानना जरुरी है। आज हम इसके द्वारा बताने जा रहे हैं कि एरियर के पैसे पर आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं।

केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए डीए में साल में दो बार इजाफा किया जाता है जिसके तहत इन कर्मचारियों को डीए का पैसा मिलता है सरकार जनवरी और जुलाई महीने में दिए गए एरियर के आंकड़ों में बदलाव करती है।

इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है तो सरकारी कर्मचारी इन एरियर की रकम पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। वहीं डीए एरियर कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है।

वहीं एक्सपर्ट के अनुसार अगर आप सेक्शन 89 के तहत एक्सप्लेन का दावा करते हैं तो आपको पहले फॉर्म 10E फिल करना होता है यदि आप इस फॉर्म में क्लेम नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को ऐसा करने से बचना चाहिए।

समाचार

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