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National pension scheme: अगर आप काम नहीं करते हैं तो भी सरकार आपको पेंशन देगी, बस आपको इस योजना में निवेश करना होगा

National pension scheme: अगर आप काम नहीं करते हैं तो भी सरकार आपको पेंशन देगी, बस आपको इस योजना में निवेश करना होगा

राष्ट्रीय पेंशन योजना प्राइवेट नौकरी करते समय कई बार हमें बुढ़ापे का तनाव परेशान कर देता है। जहां सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से पेंशन मिलती है, वहीं निजी कर्मचारियों को ऐसा कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में आप नौकरी करते हुए इस सरकारी योजना में निवेश कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद आपको मासिक आय का भुगतान करता है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो कई बार आपको अपने परिवार के साथ-साथ अपने बुढ़ापे की चिंता भी सताती रहती है। आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी आपकी मासिक आय जारी रहे। इसके लिए आपने काफी बचत भी की होगी. अगर आप नौकरी करते हुए इस सरकारी योजना में निवेश करते हैं तो आपको प्रति माह 10,000 रुपये से ज्यादा की पेंशन मिल सकती है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से.

राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है?

यह परियोजना एक दीर्घकालिक निवेश योजना है। इस योजना में निवेश करने पर आपको रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन लाभ मिलेगा। इसका संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें सरकार आपको रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा रिटायरमेंट फंड देती है।

आवेदन कैसे करें
इसके लिए आपको अपना अकाउंट खुलवाना होगा. इसे आप अपने नाम से भी खोल सकते हैं और अपने पार्टनर के नाम से भी. इसमें 60 साल पूरे होने पर आपको एकमुश्त या हर महीने पेंशन के तौर पर पैसा मिलेगा।

कितना निवेश करें?
इस योजना में आपको हर महीने या साल में निवेश करना होगा। साथ ही आप प्रति माह 1000 रुपये का निवेश भी कर सकते हैं. लगभग 70 साल की उम्र तक किसी योजना से आप लाभान्वित हो सकते हैं. 60 साल के बाद आप 60 फीसदी रकम निकाल सकते हैं.

अगर आप 30 साल की उम्र के बाद इस योजना में निवेश करते हैं और प्रति माह 5,000 रुपये का निवेश करते हैं, तो आपको 60 साल की उम्र के बाद लगभग 1.12 करोड़ रुपये मिलेंगे। आपको हर महीने निवेश पर 10 फीसदी रिटर्न मिलेगा. 60 साल की उम्र के बाद आप एक बार में 60% रकम निकाल सकते हैं। साथ ही आपको प्रति माह 45,000 रुपये पेंशन भी मिलेगी.

कर लाभ
नेशनल पेंशन स्कीम में आपको 50,000 रुपये तक का टैक्स लाभ मिलेगा. आयकर अधिनियम की धारा 80 के अतिरिक्त धारा 80 सीडी(1बी) के तहत यह लाभ आपको मिल सकता है।

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