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रीवा जिले में जारी हुई कोरोना के प्रति एडवाइजरी, आवश्यक होने पर धारा 144 हो सकती है लागू

पूरे विश्व में कोरोनावायरस को लेकर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है जिसको लेकर अब भारत और प्रदेश एक बार फिर से एडवाइजरी जारी कर रहा है जिसमें रीवा जिले को भी सतर्क होना पड़ेगा

 

कोविड-19 वायरस (Omnicron-BF7 के वैश्विक स्तर पर प्राप्त कोरोना मरीजो की संख्या निरंतर बढ़ रही है इस संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अपने अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक Z.28015/182/2021-DMcell DT 20.12.2022 द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं अतः जिला रीवा में आमजन की जान मान एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना की रोकथाम एवं उसके बचाव के लिए निम्नानुसार एडवाइजरी जारी की जाती है

कार्यलय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला रीवा एडवाइजरी

 

1. सभी व्यक्ति भीड़भाड़ वाली जगह पर मास्क का उपयोग करें

2. भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे तथा मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें

3. सेनीटाइजर का उपयोग या साबुन से बार-बार हाथ धोएं

4. कोरोना से संबंधित लक्षण दृष्टिगोचर होने पर तत्काल अपने निकटतम जांच केंद्र पर जाकर जांच करवाएं तथा पॉजिटिव पाए जाने पर डॉक्टर की सलाह अनुसार होम आइसोलेशन/अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाएं

प्रत्येक नागरिक उक्त एडवाइजरी के पालन की अपेक्षा है जिससे स्वयं एवं समाज को इस महामारी के प्रकोप से बचाया जा सके आवश्यकता होने पर इस संबंध में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत गाइडलाइन जारी की जा सकेगी

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