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अमिलिया थाना अन्तर्गत बलात्कार के आरोपी को माननीय न्यायालय सीधी ने सुनाई 20 साल की सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड से किया दंडित

सीधी/सिहावल। पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी के कुशल निर्देशन तथा तत्कालीन एसडीओपी चुरहट नीरज नामदेव की विवेचना के अनुसार सीधी जिले के अमिलिया थाना अंतर्गत गेरुआ निवासी व्यक्ति को माननीय न्यायालय सीधी ने सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

मामले का विवरण:- अमिलिया पुलिस के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सूचना दी गई है कि अमिलिया थाना में अपराध क्रमांक 4/2021 धारा 376 ता.हि. एवं 5/6 पाक्सो एक्ट एवं sc/st एक्ट में आरोपी ईलियाज उर्फ इलियास उर्फ दादू पिता खैकद्दीन उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गेरुआ थाना अमरिया को माननीय न्यायालय श्रीमती निगम विशेष न्यायाधीश महोदय सीधी के द्वारा आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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