वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में टीडीएस और अन्य स्रोतों से एकत्रित कर (TCS) को वेतन से स्रोत (Source) पर कर कटौती (TDS) में समायोजित (Adjust) करने की घोषणा की थी। अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस संबंध में नया फॉर्म जारी किया है। इसे फॉर्म 12BAA (12BAA Form) कहा जाता है। कर्मचारी इस फॉर्म का उपयोग अपनी कंपनी को अपने वेतन के अलावा अन्य स्रोतों से की गई कर कटौती की जानकारी देने के लिए करेंगे। इसमें सावधि जमा (FD), बीमा कमीशन (Insurance Commission), स्टॉक लाभांश (Stock Dividend) या कार या विदेशी मुद्रा की खरीद से काटे गए कर आदि से आय के बारे में जानकारी शामिल है।
इससे मदद मिलेगी
कंपनियां आमतौर पर रिटर्न के आधार पर कर्मचारियों के वेतन से TDS काटती हैं जिसमें कर कटौती के लिए निवेश और खर्चों को ध्यान में रखा जाता है। हालाँकि, नियोक्ताओं ने कर्मचारी द्वारा अन्य स्रोतों से भुगतान किए गए कर को समायोजित नहीं किया। अब CBDT द्वारा जारी फॉर्म 12BAA से यह बदल जाएगा।
इससे फायदा होगा
इस नए फॉर्म के जरिए कर्मचारी जमा TCS और अन्य स्रोतों से काटे गए TDS की जानकारी देकर अपने वेतन से टैक्स कटौती (Tax Deduction) कम कर सकते हैं। इस कदम से कर्मचारियों को नकदी प्रवाह के मुद्दों से निपटने और अपनी आय खर्च करने या बचाने में मदद मिलेगी।
क्या बदल गया?
कंपनियों को अन्य स्रोतों से काटे गए टीडीएस और टीसीएस की जानकारी देने वाला नया कानून इस साल 1 अक्टूबर से लागू हुआ। कर्मचारी अपनी कंपनी को आय के अन्य स्रोतों से काटे गए टीडीएस या कोई बड़ा खर्च करते समय काटे गए टीसीएस के बारे में सूचित कर सकते हैं। पहले, नियोक्ताओं को यह जानकारी प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट तंत्र नहीं था। अब विभाग की ओर से जारी नये फॉर्म से कर्मचारी को नियोक्ता को यह जानकारी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।