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CM Shivraj Singh Chauhan: MP के इस जिले में युवा अन्नदूत योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तिथि 19 जून!

CM Shivraj Singh Chauhan: MP के इस जिले में युवा अन्नदूत योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तिथि 19 जून!

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय केंद्र से उचित मूल्य दुकान तक राशन सामग्री के परिवहन हेतु बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत वाहन क्रय करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस हेतु हितग्राहियों से समस्त पोर्टल samast@mponline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन 19 जून तक आमंत्रित किये गये है।

जिला आपूर्ति अधिकारी हरदा ने बताया कि जिले में हरदा, हंडिया, टिमरनी, रहटगांव, खिरकिया, सिराली कुल 6 सेक्टर बनाये गये थे जिनमें से अन्नदूत योजना हेतु शेष रहे सेक्टर हंडिया सेक्टर क्रमांक 2 में आवेदन किए जाने हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए है।

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत आवेदक को सेक्टर के जनपद पंचायत विकासखंड का मूल निवासी होना आवश्यक है।

इस हेतु यह आवश्यक है कि आवेदक 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण व उसकी उम्र 18 से 45 वर्ष तथा परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम हो,

हेवी मोटर व्हीकल संचालन हेतु स्थायी वैध लाइसेंस धारक हो, बैंक से ऋण प्राप्त करने की पात्रता हो अथवा डिफाल्टर न हो, शासकीय सेवक व पेंशनर न हो

आवेदक अन्य स्वरोजगार योजना से लाभान्वित न हो तथा आवेदक अपराधिक प्रवत्ति एवं पृष्ठभूमि का न हो।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि हितग्राही को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

ऋण अवधि 7 वर्ष की होगी, ब्याज अनुदान 3 प्रतिशत वार्षिक विभाग द्वारा अधिकतम 1.25 लाख रूपये प्रति वाहन मार्जिन मनी अनुदान दी जावेगी।

हितग्राही द्वारा 1.25 लाख रुपये प्रति वाहन मार्जिन मनी जमा करना होगी। बैंक के माध्यम से अधिकतम राशि रूपये 25 लाख रुपये की कीमत के वाहन उपलब्ध कराए जायेंगे।

हितग्राही को 7.5 में टन क्षमता का वाहन क्रय करना होगा। हितग्राही से राशन सामग्री के परिवहन हेतु 7 वर्ष के लिए अनुबंध किया जायेगा।

खाद्यान्न मात्रा एवं दूरी अनुसार सेक्टर हंडिया में भुगतान की दर 49.31 रूपये प्रति क्विंटल परिवहन एवं हैण्डलिंग व्यय देय होगा।

सेक्टरवार परिवहन एवं हेण्डलिंग की दरें पोर्टल पर उपलब्ध है योजना के संबंध में अधिक जानकारी कलेक्टर कार्यालय में स्थित खाद्य शाखा में सम्पर्क किया जा सकता है।

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