GST Update: 22 सितंबर से मध्यप्रदेश समेत पूरे देश में नई GST दरें लागू हो रही हैं। GST काउंसिल ने अब तक के चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18% कर दिया है। हालांकि, लक्जरी और नशे से जुड़े उत्पादों पर 40% टैक्स लगाया जाएगा।
इस बदलाव का असर सीधा आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। कुछ चीजें सस्ती होंगी, कुछ महंगी और कुछ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्या होगा सस्ता
1. रोजमर्रा की चीजें
साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, टैल्कम पाउडर
👉 टैक्स 18% से घटकर 5%
👉 कीमतों में 10-15% तक कमी
2. खाद्य और डेयरी उत्पाद
बटर, घी, पनीर, बिस्किट, जाम, ड्राई फ्रूट्स, दूध उत्पाद
👉 सांची ब्रांड का घी लगभग ₹40 प्रति किलो सस्ता
3. इलेक्ट्रॉनिक सामान
टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज
👉 28% से घटकर 18%
👉 कीमतों में 8-10% तक राहत
4. वाहन
छोटी कारें (पेट्रोल इंजन 1200cc तक, डीजल 1500cc तक)
👉 28% से घटकर 18%
👉 एक्स-शोरूम कीमतों में कमी
5. निर्माण सामग्री
सीमेंट समेत कई मटेरियल पर टैक्स घटा
👉 मकान बनाने की लागत कम होगी
6. किसान संसाधन
पंप, नोजल और सिंचाई उपकरणों पर टैक्स कम
👉 किसानों को सीधी राहत
क्या होगा महंगा
1. लक्जरी और नशे से जुड़े उत्पाद
पान मसाला, सिगरेट, शराब
👉 40% टैक्स → कीमतें बढ़ेंगी
2. महंगे ब्रांडेड उत्पाद
जो पहले से ऊंचे टैक्स स्लैब में थे और अब 40% श्रेणी में आए
👉 कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी
मध्यप्रदेश में कैसे लागू होगा
1. केंद्र सरकार से नोटिफिकेशन जारी होगा।
2. इसके बाद MP का वाणिज्यिक कर विभाग व्यापारियों को सर्कुलर भेजेगा।
3. सुपरमार्केट और ऑनलाइन शॉप्स अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे।
4. दुकानों का पुराना स्टॉक तुरंत सस्ता नहीं होगा, लेकिन नया सामान घटे हुए GST पर बेचा जाएगा।