MP के अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका: हाईकोर्ट ने 25% आरक्षण की याचिका की खारिज
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2022 की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को आरक्षण नहीं मिलेगा।

मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षकों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनकी 25% आरक्षण की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका 2022 की सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित थी, जिसमें अतिथि शिक्षक यह उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा।
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कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ताओं की मांगें स्वीकार की जातीं, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ता, जिससे पहले से चयनित उम्मीदवारों पर प्रतिकूल असर पड़ता। इसीलिए कोर्ट ने 2022 की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण देने से इनकार कर दिया।
हालांकि, भर्ती विज्ञापन में यह उल्लेख जरूर किया गया था कि अतिथि शिक्षकों को आयुसीमा में छूट दी जाएगी, परंतु 25% आरक्षण लागू नहीं किया गया था। इसे लेकर शिक्षकों ने अदालत का रुख किया था।
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राज्य शासन और मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी) ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। पीएससी की ओर से अधिवक्ता रविंद्र दीक्षित ने दलील दी कि आरक्षण का प्रावधान 2022 के बाद की भर्तियों पर लागू होता है, न कि 2022 की प्रक्रिया पर। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने स्पष्ट रूप से याचिका को खारिज कर दिया।