मध्यप्रदेश

श्रमिकों के लिए बड़ी राहत: न्यूनतम वेतन में 25% की बढ़ोतरी, मिलेगा एरियर का लाभ

सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम न सिर्फ श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा, बल्कि उनके मनोबल को भी ऊंचा करेगा।

मजदूर वर्ग और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी 67 अनुसूचित विनियोजित क्षेत्रों में लागू की गई है, जिसमें दैनिक और मासिक दोनों प्रकार के वेतन को शामिल किया गया है।

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महंगाई भत्ते के साथ बढ़ा वेतन

इस वेतन वृद्धि में केवल मूल वेतन ही नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता (DA) भी शामिल है, जिससे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। आउटसोर्स कर्मचारी संघ के जिला प्रभारी जितेंद्र जायसवाल ने बताया कि नए नियमों के अनुसार प्रत्येक दिन 86 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यदि महीने के 26 कार्य दिवस माने जाएं, तो श्रमिकों को मासिक रूप से 2225 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।

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1 अप्रैल 2024 से मिलेगा एरियर

इस नई वेतन वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए एरियर के रूप में दिया जाएगा। इसका मतलब है कि श्रमिकों को पिछली तारीख से भुगतान किया जाएगा, जिससे उन्हें एकमुश्त आर्थिक राहत प्राप्त होगी। मई 2024 में 13 रुपए प्रति दिन के महंगाई भत्ते की अधिसूचना श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर द्वारा जारी की गई थी।

10 वर्षों बाद बड़ी राहत

गौरतलब है कि अप्रैल 2014 के बाद यह पहली बार है जब न्यूनतम मजदूरी दर में इतनी बड़ी वृद्धि की गई है। पिछले कुछ वर्षों से मजदूरी की दरें स्थिर थीं, जिससे श्रमिकों को महंगाई के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब इस वृद्धि से उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलने लगा है।

हाईकोर्ट में मामला और न्यूनतम मजदूरी

उल्लेखनीय है कि न्यूनतम मजदूरी को लेकर एक मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन था, जिसमें 86 रुपए दैनिक मजदूरी की मांग की जा रही थी। इस पर निर्णय लेते हुए सरकार ने पूरे प्रदेश में लागू होने वाली अनुसूचित मजदूरी दरें तय की हैं, जिससे सभी औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत ठेका श्रमिकों, दैनिक वेतनभोगियों और अन्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

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