मध्यप्रदेश

MP में अब इन स्थितियों में शराब पीना पैदा कर सकती है बड़ी मुश्किलें जाने कैसे

MP में अब इन स्थितियों में शराब पीना पैदा कर सकती है बड़ी मुश्किलें, जाने कैसे 

नई आबकारी नीति में बड़ा बदलाव हुआ है अब शराब पीने के शौकीनों को बड़ा झटका लगा है ।सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में चल रहे अहाते और बार बंद कर दिए जाएंगे, इसके अलावा बाहर बैठकर शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है

आबकारी नीति-2023 को मंजूरी | MP Bar Ahate Close 

शराब पर हो रही सियासत के बीच छुट्टी के दिन बुलाई गई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आबकारी नीति-2023 को मंजूरी दे दी गई। नई नीति के मुताबिक प्रदेश में सभी बार और अहाते बंद किए जाएंगे।

स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाओं और धर्म स्थलों से शराब दुकानें 100 मीटर दूर होंगी। पहले 50 मीटर का प्रावधान था। दुकानों में बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी।

निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस | MP Bar Ahate Close 

पुरानी दुकानें नए साल के लिए 10% शुल्क देकर रिन्यू होंगी। यदि कोई शराब पीकर वाहन चलाता पकड़ा जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित होगा।

बता दें कि शॉप बार वो हैं, जहां अहाते स्थाई रूप से दुकानों में मर्ज हो गए हैं। इसी बैठक में राज्य का बजट भी रखा गया, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आबकारी नीति पर चर्चा के दौरान कहा कि मप्र में इसे हतोत्साहित करेंगे। जिन शराब दुकानों का विरोध हो रहा है, उन्हें सर्वे करा बंद कराएंगे।

यहां बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती उपरोक्त मसलों को लेकर लगातार अपनी बात व सुझाव सरकार के सामने रख रही थीं।

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