Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका!
Rahul Gandhi Defamation Case मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।
गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का राहुल गांधी को दोषी ठहराने का आदेश सही है इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है
इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है कोर्ट ने आगे कहा राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी अब 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न ही संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग कर पाएंगे
हालांकि उनके पास शीर्ष अदालत जाने के विकल्प मौजूद है कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे
राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे
लोकसभा चुनाव 2019 से पहले 13 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सरनेम को लेकर कमेंट किया था गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर 2019 मामले में सूरत की
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं 499 और 500 आपराधिक मानहानि के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी
इसके बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई 25 मार्च को राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया 27 मार्च को उन्हें सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस मिला 22 अप्रैल को राहुल गांधी
ने बंगला खाली कर दिया सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की मगर राहत नहीं मिली इसके बाद हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुर्नविचार करने की अपील की थी।