REWA कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्कूल बसों के लिए जारी किया गाइडलाइन जानिए क्या है नियम!
उन्होंने आदेश दिया कि स्कूल बसों का रंग पीला होना चाहिए। स्कूल बसों के आगे और पीछे बड़े और सुपाठ्य अक्षरों में लिखा होना चाहिए।
यदि एक स्कूल बस किराए पर ली जाती है, तो आगे और पीछे स्कूल सेवा स्कूल ड्यूटी पर लिखा होना चाहिए। स्कूलों द्वारा उपयोग की जाने वाली बसों में बच्चों को निर्धारित सीटों की संख्या से अधिक में समायोजित नहीं किया जाना चाहिए।
प्राथमिक उपचार के लिए प्रत्येक बस में प्राथमिक चिकित्सा पेटी का अनिवार्य प्रावधान बस की खिड़कियों पर ऑडी ग्रिल अनिवार्य रूप से लगाई जानी चाहिए।
हर बस में आग बुझाने का यंत्र होना चाहिए।बस पर बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा होना चाहिए। बस चालक को भारी वाहन चलाने का कम।
से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और उसे अतीत में किसी भी यातायात उल्लंघन का दोषी नहीं ठहराया गया हो।
बस चालक के अलावा बस में एक अन्य वयस्क व्यक्ति भी होना चाहिए यदि बस में छात्राएं हों तो उस बस में महिला शिक्षक या सहायिका की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
बच्चों के बैग रखने के लिए सीट के नीचे जगह होनी चाहिए। नियमानुसार बस में दो दरवाजे और प्रवेश व निकास के लिए आपात खिड़की होनी चाहिए।
बस का स्पीड गवर्नर 40 किमी प्रति घंटा तय किया जाए बस के दरवाजे के ताले अच्छी स्थिति में होने चाहिए।