Rewa News: रीवा कलेक्टर IAS प्रतिभा पाल ने जिले में लागू की धारा 144 जानिए क्या? है वजह
Rewa News: रीवा कलेक्टर IAS प्रतिभा पाल ने जिले में लागू की धारा 144 जानिए क्या? है वजह
रेल रोको संगठन द्वारा रीवा रेलवे स्टेशन में 10 जुलाई को धरना प्रदर्शन तथा आनंद विहार ट्रेन को रोकने का ज्ञापन दिया गया है। रेलवे स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने व यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अनुविभागीय दंडाधिकारी
हुजूर अनुराग तिवारी एवं IAS कलेक्टर प्रतिभा पाल ने रेलवे स्टेशन परिसर में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 तहत प्रतिबंध के आदेश दिए हैं थाना प्रभारी के प्रतिवेदन के आधार पर यह आदेश जारी किया गया है।
यह आदेश रेलवे स्टेशन परिसर से 1.5 किलोमीटर की परिधि में लागू रहेगा प्रतिबंध केवल 10 जुलाई को ही लागू होगा। प्रतिबंध की अवधि में स्टेशन परिसर में धरना प्रदर्शन करने तथा एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है रेल यात्रियों रेलवे के कर्मचारियों प्रशासनिक अधिकारियों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सभी सरकारी कॉलेजों की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई निरंतर काम करती रहें, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कॉलेज प्राचार्यों को जारी निर्देश में कहा गया कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा विशेष रूप से ग्राम गोद लिया जाये साथ ही इन गांवों में नियमित रूप से शिविर आदि कार्यक्रम आयोजित किया जाये रासेयो के कार्यक्रम अधिकारी व सहयोगी शिक्षकों की गोपनीय चरित्रावली में रासेयो के योगदान का विशेष रूप से उल्लेख करना होगा इसके अतिरिक्त प्राचार्यों के कार्यों का मूल्यांकन करने में उनकी रासेयो में रुचि व क्रियाशीलता पर भी विचार किया जायेगा।
जिले के सभी 15 सरकारी कॉलेजों में रासेयो इकाई का गठन है इकाई का उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना जगाने व नेतृत्व का विकास करना है
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कॉलेज प्रबंधन के निर्देश पर संबंधित रासेयो इकाई छात्रों को लेकर शहर व गांवों में निकलती है
जो जागरुकता अभियान पौधरोपण समेत अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करती है। ऐसे कार्यक्रमों को निरंतर करते हुए उसकी रिपोर्ट प्रतिमाह विभाग ने संबंधित कॉलेज प्राचार्याेें से मांगी है।