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सहारा के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर मिलेगा पैसा ! पढिए पूरी खबर

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय रजिस्ट्रार को 5,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने बुधवार को कहा कि सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को नौ महीने के भीतर उनका पैसा वापस मिल जाएगा।

अदालत ने जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए सहारा समूह द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा कराए गए 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित करने की केंद्र की याचिका को स्वीकार कर लिया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि सहारा समूह द्वारा संचालित चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ से अधिक निवेशकों को उनका पैसा ब्याज सहित वापस मिलेगा। गौरतलब है कि इन चारों सहकारी समितियों में निवेशकों का पैसा रोक दिया गया है।

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उन्होंने कहा कि तीन-चार महीने के भीतर उनके निवेश को ब्याज सहित लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शाह ने ऋषिकुल मैदान में उत्तराखंड सहकारिता विभाग के एक समारोह में यह घोषणा की।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह सहकारी समिति में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा लौटाने का निर्देश दिया है. शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय इस मसले पर लगातार काम कर रहा है. उन्होंने निवेशकों से अपने दावों को सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को भेजने के लिए कहा।

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