मऊगंज में अवैध पत्थर खनन: लीजधारक पर 10 करोड़ का भारी जुर्माना, 15 दिन में जमा करने का अल्टीमेटम

एनजीटी नियमों का उल्लंघन, 67,200 घनमीटर पत्थर का अवैध खनन, 10 करोड़ का जुर्माना, 15 दिन में भुगतान का अल्टीमेटम

मऊगंज जिले के हर्रहा गांव में अवैध पत्थर खनन का बड़ा मामला सामने आया है। यहां लीजधारक कृष्ण कुमार सिंह पर प्रशासन ने 10.08 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। जांच में खुलासा हुआ कि सिंह ने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाकर कदुआमन बांध के डूब क्षेत्र

में 67,200 घनमीटर पत्थर का अवैध उत्खनन किया। बात यह है कि यह इलाका एनजीटी द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित है, जहां किसी भी तरह का खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है।

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राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर कई खामियां पकड़ीं। खनन स्थल पर न तो सुरक्षा के इंतजाम थे, न साइनबोर्ड, और न ही फेंसिंग। इसके अलावा ब्लास्टिंग के लिए जरूरी अनुमति भी नहीं ली गई थी, जिससे इलाके में बड़ा खतरा बना हुआ था।

प्रशासन ने रॉयल्टी चोरी के लिए 33.60 लाख, अर्थदंड के रूप में 5.04 करोड़ और पर्यावरण क्षतिपूर्ति के 5.04 करोड़ रुपए मिलाकर कुल 10.08 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने साफ किया है।

कि जुर्माने की राशि 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी, अन्यथा मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 की धारा 18(5) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि एनजीटी और पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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