आय , जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए अब ‘आधार’ जरूरी, इस दस्तावेज के बिना नहीं होगी बात
आधार अधिनियम के तहत जारी इस अधिसूचना के अनुसार, जब तक किसी व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं की जाती, तब तक पहचान पत्र के किसी अन्य रूप के आधार पर ये प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं।
राज्य में बने आय , जाति, अधिवास और स्थिति प्रमाण पत्र बनवाने के इच्छुक व्यक्ति को अब अपना आधार कार्ड पेश करना होगा। यदि उसके पास आधार कार्ड नहीं है और आधार के लिए नामांकित नहीं है, तो उसे इन प्रमाणपत्रों के लिए पंजीकरण करने से पहले आधार आईडी कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। राजस्व विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
आधार अधिनियम के तहत जारी इस अधिसूचना के अनुसार, जब तक किसी व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं हो जाती, तब तक पहचान पत्र के किसी अन्य रूप के आधार पर ये प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यदि कोई बच्चा पहचान के अन्य प्रमाण प्रस्तुत करता है, लेकिन आधार कार्ड या उसके नामांकन का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता है, तो उसे प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जाएगा।
उम्र सीमा 18 वर्ष से कम के बच्चों के लिए
यदि बच्चे को पांच वर्ष की आयु के बाद आधार में नामांकित किया जाता है, तो उसकी आधार नामांकन पर्ची या बायोमेट्रिक अपडेट पहचान पर्ची और निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज जमा करना होगा।
जन्म प्रमाणपत्र
जन्म रिकॉर्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया
माता-पिता के नाम वाले स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित स्कूल आईडी कार्ड
राशन पत्रिका
भूतपूर्व सैनिक ईसीएचएस कार्ड
केन्द्र सरकार राजस्व योजना कार्ड या फिर (ESIC) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ।
पेंशन कार्ड
सेना कैंटीन कार्ड
कोई भी सरकारी हकदारी कार्ड या विभाग द्वारा निर्धारित कोई अन्य रिकॉर्ड।
उम्र सीमा 18 वर्ष से अधिक के आवेदक।
यदि उसने आधार नामांकन किया है, तो उसे अपनी आधार नामांकन पर्ची और निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी जमा करना होगा। – बैंक या डाकघर की पासबुक जिसमें फोटोग्राफ या पैन कार्ड या पासपोर्ट या राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या मनरेगा कार्ड या किसान फोटो पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस या राजपत्रित अधिकारी / तहसीलदार द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र आधिकारिक लेटरहेड पर व्यक्ति या अन्य की तस्वीर के साथ विभाग को निर्देशित किया कि कोई रिकॉर्ड नहीं है।