केंद्र सरकार ने बदला स्कूल में दाखिले का नियम! जाने पूरी अपडेट

केंद्र सरकार ने स्कूल में दाखिले का बदला नियम इस क्लास में एडमिशन के लिए 6 वर्ष उम्र जरूरी
नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने प्राथमिक में पॉलिसी लेवल पर कई बदलावों की बात की थी या नहीं पी में आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्कूलों का रोल स्पष्ट किया है इसमें पहली कक्षा में झांकने 6 साल तक करने की बात की गई है
नई शिक्षा नीति को देश भर में लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय समय-समय पर पहल कर रहा है मंत्रालय ने राज्यों को भेजे गए आदेशों में शिक्षा नीति के प्रावधानों को दोहराते हुए इस व्यवस्था के समान रूप से लागू करने को कहा
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार
इसी क्रम में बुधवार 22 फरवरी को मिनिस्टर आफ एजुकेशन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल तय करने का निर्देश दिया है अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार मूलभूत चरण में सभी बच्चों के लिए 5 साल की सीखने के अवसर शामिल हैं इसमें 3 साल की फ्री एजुकेशन और फिर कक्षा 1 और 2 शामिल हैं
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जेंसी को बताया
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने एजेंसी को बताया शिक्षा नीतीश प्रकार प्रीस्कूल से कक्षा दो तक के बच्चों के निर्वात सीखने और विकास को बढ़ावा देती है केवल
आगनवाड़ी है सरकारी सहायता प्राप्त निजी और इंद्रियों में पढ़ाने वाले सभी बच्चों के लिए 3 साल की गुणवत्ता पूर्ण फ्री स्कूल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके ही किया जा सकता है
बच्चे को 6 वर्ष की आयु में कक्षा एक प्रवेश प्रदान करें
अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि प्रवेश के लिए छात्र की आयु सीमा को नई शिक्षा नीति अनुरूप तय करें बच्चों को 6 वर्ष या उससे अधिक की आयु में कक्षा 1 में प्रवेश प्रदान करें बता दें कि
केंद्रीय स्कूलों के अलावा कई राज्यों में पहली कक्षा के लिए न्यूनतम उम्र पहले से ही 6 साल रखी गई है वहीं राज्यों में यह 5:00 या 5:30 साल रखा गया है इसमें बदलाव को राज्य स्तर पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है