मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दूसरे चरण में 10 से 15 विभागों में इन 67 सेवाओं का लाभ उठाएंगे लोग

मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दूसरे चरण में 10 से 15 विभागों में इन 67 सेवाओं का लाभ उठाएंगे लोग

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में 10 से 25 मई तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया जाएगा ताकि सरकारी विभागों द्वारा आम नागरिकों को सेवाएं प्रदान करना और उनकी समस्याओं का शत प्रतिशत समाधान सुनिश्चित किया जा सके . अभियान में मुख्य रूप से 2 मुख्य घटक होंगे। प्रथम भाग में ऐसे सभी विभागीय कार्यालयों में सिविल सेवा से संबंधित लम्बित आवेदनों का यथासंभव निस्तारण किया जायेगा । इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा।

दूसरे घटक में, सी.एम. 15 अप्रैल, 2023 तक दर्ज और वर्तमान में हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निवारण होगा। संबंधित शिकायतकर्ता को अनिवार्य रूप से उपचारात्मक जानकारी भी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के प्रथम चरण में 83 लाख से अधिक पात्र हितग्राही केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं में शत-प्रतिशत संतृप्ति प्राप्त कर लाभान्वित हुए हैं.

राजस्व विभाग सेवाएं

वर्तमान खसरा  /  खतौनी   एवं वर्तमान नक्शों की प्रति, अविवादित नामकरण एवं अविवादित वितरण की आपूर्ति ।

सामान्य प्रशासन विभाग सेवाएं.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र। मुक्त , खानाबदोश समुदायों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रावधान । आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( ईडब्ल्यूएस ) के उम्मीदवारों को जन्म तिथि में सुधार, आधार में समग्र संख्या , जाति प्रमाण पत्र और आय और धन प्रमाण पत्र जारी करना।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाएं

तकनीकी रूप से संभव होने पर नए कनेक्शन के लिए अनुरोधों का प्रावधान। मांग पत्र के अनुसार राशि जमा करने हेतु नया नल कनेक्शन उपलब्ध कराना । नगरीय क्षेत्रों में हैण्डपम्पों एवं नलकूपों का विकास, भवन निर्माण परमिट प्रमाण पत्र का विस्तार , फायर एनओसी (1) अस्थाई (2) नवीनीकरण , ट्रेड लाइसेंस एवं विकास परमिट। अविवादित संपत्ति का हस्तांतरण (मृत्यु के मामले)।

खरीदार और विक्रेता के बीच आपसी बिक्री विलेख के बाद संपत्ति का निर्विवाद हस्तांतरण। भवन निर्माण ( आवासीय) स्वीकृति आदेश जारी। कोई भी बकाया प्रमाण पत्र जारी करना। जहां तकनीकी रूप से संभव हो, नए सीवर कनेक्शन और बिल्डिंग परमिट वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट मुहैया कराया जाना चाहिए।

योजना, आर्थिक और ग्रामीण विकास विभाग की सेवाएं

जन्म के एक वर्ष बाद पंजीकरण की अनुमति , मृत्यु के एक वर्ष बाद पंजीकरण की अनुमति। जन्म प्रमाणपत्र । मृत्यु प्रमाण पत्र। विवाह पंजीकरण और जन्म प्रमाण पत्र में बच्चों के नाम जोड़ना।

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