मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी, जिला कोषालय, भोपाल को निर्देशित किया कि सभी शासकीय कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 1 तारीख को भुगतान किया जाये उल्लेखनीय है कि म.प्र. ट्रेजरी कोड 2020 के सहायक नियम 109 (3) में प्रावधान है कि यदि निकासी संवितरण कार्यालय में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का मासिक वेतन अगले महीने की 5 तारीख तक भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित निकासी संवितरण अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा देरी।
कलेक्टर ने कहा कि निर्देशों की अवहेलना करते हुए मासिक वेतन बिल निर्धारित समय में राजकोष में जमा नहीं किया जा रहा है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते के भुगतान में अनावश्यक विलंब हो रहा है कार्यालय अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन जमा नहीं कर रहे हैं।
मासिक वेतन स्टॉप वेतन भुगतान या देर से भुगतान पर निकाला जाता है, लेकिन स्टॉप वेतन भुगतान और देर से भुगतान के मामले में, कारण और उचित प्राधिकरण संलग्न नहीं किया जाता है, जिससे गलत भुगतान हो सकता है। और वित्तीय अनियमितता, गबन
उन्होंने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी प्रकार के वेतन बिल महीने के अंतिम कार्य दिवस से पहले पारित करने के लिए कोषागार में ऑनलाइन भेजे जाएं।
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